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MP News: कोर्ट ने एक शख्स को दी अनोखी सजा, 110 साल की जेल, जानिए मामला

MP News: कोर्ट ने एक शख्स को दी अनोखी सजा, 110 साल की जेल, जानिए मामला

Jabalpur News: आप सभी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी को बर्खास्त करने के नाम पर एक शख्स ने बड़ी धोखाधड़ी की है, इस मामले में सेशन कोर्ट ने उन्हें 10 से 20 साल की जगह 110 साल की सजा सुनाई थी, आरोपियों ने हाईकोर्ट में करीब 15 लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र दिए, पूरी जानकरी विस्तार से पढ़े-

MP News: कोर्ट ने एक शख्स को दी अनोखी सजा, 110 साल की जेल, जानिए मामला

क्या मामला है?

वास्तव में, यह पूरा मामला जबलपुर में हुआ है। जहां एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में पक्की नौकरी दिलवाने के नाम पर 15 लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया आरोपी ने जाली ज्वाइनिंग लेटर भी जारी किए और लोगों से बहुत पैसा भी लिया। आरोपी पुरषोत्तम पासी है। जिसपर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। उस पर पहले धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।

महिला सहयोगी के साथ बलात्कार

मीडिया ने बताया कि आरोपी ने हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर पंद्रह लोगों से लाखों रुपये लिए थे। आरोपी ने अपनी महिला सहयोगी के साथ यह काम किया था। उसने पीड़ित को फर्जी नियुक्ति पत्र दिया। जब पीड़ित ने इस पत्र को हाईकोर्ट भेजा, तो पूरी सच्चाई सामने आई।

110 वर्ष की सजा कैसे दी गई?

18 दिसंबर 2013 को आरोपी पर केस दर्ज किया गया था। धारा 420, 471, 467, 468 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पहली धारा में 5 साल की सजा सुनाई गई है, जो 15 गुणित होकर 75 होगी. दूसरी धारा में 15 से 15 साल और दूसरी धारा में 5 साल की सजा सुनाई गई है। इस प्रकार, 75 साल और 35 साल जोड़कर कुल सजा 110 साल हुई।

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