SINGRAULI Police : पुलिस अधीक्षक सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी को दिनांक 27.04.23 को सूचना प्राप्त हुई की दिनांक 2 मई 2023 को ग्राम निगाही एलसीएच बस्ती की नाबालिग 16 वर्ष, 6 माह की बालिका का विवाह कार्यक्रम ग्राम अनपरा, थाना अनपरा, जिला सोनभद्र में कराया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुये उप पुलिस अधीक्षक महिला सुरक्षा शाखा एवं अजाक राजाराम धाकड़ को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उप पुलिस अधीक्षक महिला सुरक्षा राजाराम धाकड़ द्वारा त्वरित रूप से एक्शन लेते हुये थाना प्रभारी नवानगर से विस्तृत चर्चा कर वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु थाना स्तर टीम का गठन कर शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु पाबंद किया गया।
थाना प्रभारी नवानगर एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को बाल विवाह रोकने के संबंध में हिदायत दी, वैसे ही थाना नवानगर की टीम एक्शन मोड में आ गई।
नवानगर प्रभारी द्वारा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सउनि अशोक शर्मा और महिला पुििलस कर्मियों के सहित नाबालिग बालिका के निज निवास जाकर जॉचकर कथन लिए। साथ ही नाबालिग बालिका के माता-पिता के कथन लिए गए।
परिवारजनों को बेटी के नाबालिग होने के बावजूद भी विवाह करने पर कानून में विहित प्रावधानों के बारे में अवगत कराते हुये वैधानिक कार्यवाही करने के संबंध में नोटिस दिय गया। साथ ही उनको यह हिदायत दी गई कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका का विवाह करना गैर कानूनी है।
पुलिस की इस कार्यवाही और समझाईश पर पूरे परिवार नंे अपनी गलती को स्वीकार करते हुये सर्वसहमति से विवाह को रोका गया। इस प्रकार पुलिस की तत्परता से नाबालिग बालिका का विवाह रोका गया।
उप पुलिस अधीक्षक राजाराम धाकड़ द्वारा बताया गया कि नाबालिक बालक बालिकाओं का विवाह करना कानूनन अपराध है, जिले में इस प्रकार की कोई भी घटनाएं देखने या सुनने को मिलती हैं तो उस पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। उक्त कार्यवाही में थाना नवानगर एवं महिला सुरक्षा शाखा का सराहनीय योगदान रहा।