SINGRAULI NEWS : पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी द्वारा समस्त थाना प्रभारी को यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि जिला मुख्यालय स्थित मार्गो की चौडाई कम होने के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में कोल का परिवहन प्रतिबंधित मार्ग से ना किया जाये।
जिला स्तरीय सडक सुरक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार जिले में कोयला परिवहन को विनियमित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रखने की चर्चा की गई थी, जिस पर कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश को विस्तार किया गया है। जिसके तहत कोयला परिवहन करने वाले वाहनों को शहरी क्षेत्र के अंतर्गत निगाही-अमलोरी मोड, माजन मोड-परसौना मार्ग से कोयला परिवहन की अनुमति नही दी गई।
दिनांक 19.05.2023 एवं 20.05.2023 को थाना प्रभारी यातायात द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन क्रमांक- 1- MH 46BF7379, 2- UP64BT3827, 3- CG15DY3212, 4- UP64BT3343 वाहन प्रतिबंधित मार्ग से होकर चलते पाये जोने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115/119 (2) के तहत प्रत्येक वाहन के विरूद्ध 5000 का जुर्माना काटा जाकर भविष्य के लिये हिदायत दी गई।
पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सिंगरौली द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक- 433/आर.डी.एम./2023, सिंगरौली दिनांक 19 मई 2023 का शब्दशः पालन सुनिश्चित किया जावे। उल्लंघन करते पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।