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SINGRAULI NEWS : अवैध कोयला परिवहन करते दो वाहन जप्त

SINGRAULI NEWS : जिले की लंघाडोल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान झलरी-बजौड़ी चौराहा पर कोयले का परिवहन करते दो कोल टे्रलर वाहनों को जप्त कर खान, खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई किया है। जप्त कोयले एवं संपत्ति की कीमत करीब साढ़े 62 लाख रूपये से अधिक की बतायी जा रही है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 29 जुलाई को रात्रि भ्रमण एवं वाहन चेकिंग के दौरान ग्राम झलरी सुलियरी टोला में रात्रि भ्रमण एवं ग्राम झलरी-बजौड़ी चौराहा में वाहन चेकिंग के दौरान कोयला परिवहन करते वाहनों को चेक किया गया व चालको से कोल परिवहन के संबंध मे आवश्यक दस्तावेज की मांग की गयी। जिस पर ट्रेलर क्र. यूपी 64 एटी 1558 एवं ट्रेलर क्र. एमपी 19 एचए 5573 के चालको द्वारा कोयला परिवहन का टीपी पेश किया। SINGRAULI NEWS

जिनका समय समाप्त होने से उपरोक्त वाहनों व उसमें लोड कोयला सहित कुल कीमती 6258747 लाख रुपये जप्त कर कब्जे में लिया गया। आरोपी विनोद कुमार कुशवाहा पिता तेजबली कुशवाहा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम जौराही थाना रघुनाथनगर जिला बलरामपुर छ.ग.एवं अमृतलाल साहू पिता द्वारिका प्रसाद साहू उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मोहरवा थाना सेमरिया जिला रीवा का कृत्य धारा 379,414 भादवि एवं खान खनिज अधिनियम 4/21 का दण्डनीय पाये जाने से आरोपियों के विरुद्ध थाना में धारा 379, 414 भादवि एवं खान खनिज अधिण् 4/21 कायम कर कार्रवाई किया है। उक्त कार्रवाई थाना प्रभारी लंघाडोल उनि अभिषेक सिंह परिहार, सउनि परमहंश पाण्डेय, प्रआर पुष्पराज सिंह, राजकुमार प्रजापति, आर.आविद कुरैशी, नीरज सिंह बघेल एवं धर्मेन्द्र यादव की अहम भूमिका रही।

 

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