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SINGRAULI NEWS : पोंडी तृतीय के रोजगार सहायक के घोटाले पर उच्च न्यायालय हुआ सख़्त 

SINGRAULI NEWS : जिले के चितरंगी जनपद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पोंडी तृतीय के रोजगार सहायक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है दरशल भ्रष्टाचार के मामले को लेकर ग्रामीणों ने कई शिकायत जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से की थी संबंधित मामले में अब तक कई दर्जन ग्रामीणों ने अपना आवेदन पुनः जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया है एवं रोजगार सहायक के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत की है अब इस संबंधित मामले में जांच टीम के द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें की जांच टीम ने हवाला दिया है कि संबंधित रोजगार सहायक के द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है इतना ही नहीं संबंधित मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत सिर्फ जिला कलेक्टर तक ही सीमित नहीं रही दरअसल ग्रामीणों के द्वारा अब इस मामले को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समझ भी प्रस्तुत किया जा चुका है ।उच्च न्यायालय ने 90 दिवस के भीतर कार्रवाई करने को कहा है।

जानें पूरा मामला

पोंडी तृतीय के रोजगार सहायक अवधेश प्रसाद गर्ग जनपद चितरंगी क्षेत्र में पदस्थ हैं एवं संबंधित ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा अब तक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में अब तक सैकड़ों आवेदन दिए जा चुके हैं.

जिसमें कि अवधेश प्रसाद गर्ग के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट है इस पूरे मामले में शिकायत के बाद हरकत में आया जिला प्रशासन से संबंधित मामले की जांच टीम गठित की थी आपको बताते चलें कि रोजगार सहायक अवधेश प्रसाद गर्ग के द्वारा सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है मेड बंधान हो या फिर तालाब निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर विभिन्न योजनाओं में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार किया गया जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा कई बार की जा चुकी है जनपद चितरंगी से लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिंगरौली सहित जिला कलेक्टर के दफ्तरों में आवेदकों के आवेदन आज भी कार्रवाई होने का इंतजार कर रहे हैं।

नोटिस भेज माँगा रोजगार सहायक से स्पष्टीकरण

कार्यालय ग्राम पंचायत क्षेत्र पोड़ी-3 जनपद पंचायत चितरंगी जिला सिंगरौली के रोजगार सहायक अवधेश प्रसाद गर्ग से विभिन्न बिंदुओं पर जवाब माँगा गया

जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने की बात कही गई समय सीमा में आरोप का जवाब न देने पर रोजगार सहायक के विरुद्ध नियमानुसार निष्कासन की कार्यवाही वरिष्ठ कार्यालय को भेजने की बात कही जा चुकी है।नोटिस में कहा गया है कि ग्राम पंचायत पोडी-3 में अ.जा./अ.ज.जा.पा वर्ग के अधिक आबादी वाला गाँव हैं। इनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ दिलाना अति आवश्यक है, लेकिन आपके द्वारा ग्राम वासियों एवं जन प्रतिनिधियों को विस्वास में लेकर काम नहीं किया जा रहा है।

शासन के नियम निर्देशों का पालन न करते हुए रोजगार सहायक द्वारा मनमानी तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिसने ग्रामीण जन एवं जनप्रतिनिधि पंच/ सरपंच अपने कार्य शैली से असंतुष्ट हैं।आरोप है कि ग्राम पंचायत को बगैर विश्वास में लिए ग्राम पंचायत का कार्य किया जाता है। हितग्राही मूलक तथा अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत को रोजगार सहायक द्वारा कभी जानकारी नहीं दी जाती। मनरेगा योजना के तहत हितग्राही मूलक कार्य जैसे लघु तालाब मेड बंधान वनाधिकार भूमि पर स्वीकृत किया गया है,

जो बिना कार्य कराये राशि का आहरण कराये है जिसमे हितग्राही संतुष्ट है जैसे 1. रामलाल सिंह पिता सीताराम का लघु तालाव 2. जगदीश पिता दानी साकेत काला 3. सीताराम सिंह का लघु तालाब 4. रामलखन सिंह पिता शिव सिंह का मेह बंधान 5. बिहारी सिंह पिता सीताराम सिंह का मेड बंधान आदि । प्रधान मंत्री आवास के अपात्र व्यक्तियों को भी लाभ दिया गया है जो इस प्रकार है- 1. श्रीराम बैस 2. देवीदयाल खैरवार 3. राधेश्याम पैरवार 4 अरविन्द कुमार गर्ग 5. अजय कुमार गर्ग अपात्र होते हुए भी रोजगार सहायक द्वारा मनमानी तौर पर नाम दिया गया है। निर्धारित आवास निर्माण के मापदंड के बिना ही अगली किश्त दिए हैं जो इस प्रकार है- 1. अब्दु हुसैन 2. रामनारायण उर्फ सत्यनारायण बैरवार 3. सहदेव खैरवार 4 वीरभद्र पिता सुखदेव बैगा 5. दिल पति बालाह पनिका 6 रतन पिता झगडू बेगा 7. हरभजन पिता झगडू बैगा 8 मिराई पिता रामप्यारे साकेत 9 मिट्ठू पिता जनकी शाह। इनके द्वारा जितना किश्त पाए हैं उतने का कार्य नहीं किया गया है जबकि रोजगार सहायक द्वारा दुसरे का गलत तरीके से जियो टैग करके राशि दिलाई गयी है, इन्ही के देखा देखी में अन्य हितग्राहियों द्वारा भी इन्ही के तरह अगले किश्त की राशि चाह रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री आवास की प्रगति आगे नहीं बढ़ रही है।

सामुदायिक सार्वजनिक कार्य मनरेगा द्वारा नहीं कराया गया है राशि आहरण कर ली गयी कार्य अधूरे हैं जैसे 1. तालाब निर्माण गोनरी पहाड़ी के पास 2. चेक डेम पी डी एफ भवन के पास इसी तरह मनरेगा के अन्य कार्य भी अधूरे हैं जिसकी जानकारी सरपंच के चाहे जाने पर आपके द्वारा नहीं दी जाती है।

जांच के नाम पर कोरम पूर्ति के लग रहा आरोप

पोंडी तृतीय के रोजगार सहायक अवधेश प्रसाद गर्ग कि ग्रामीणों के द्वारा अब तक कई दर्जन शिकायत की जा चुकी है परंतु जिले के जिम्मेदार अधिकारी अभी भी महक जांच के नाम पर कोरम पूरा करते दिखाई पड़ते हैं मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक के द्वारा पंचायत में विभिन्न मदों से 50 लाख से ज्यादा का भ्रष्टाचार किया जा चुका है। वही इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे ग्रामीणों ने पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के राशि की वसूली कर शासन के खाते में जमा कराने का आग्रह किया गया है।

 

 

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