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जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत हथियारों पर लगाया प्रतिबंध

जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत हथियारों पर लगाया प्रतिबंध

जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत हथियारों पर लगाया प्रतिबंध

SINGRAULI NEWS :  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन, 2023 के आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा हो जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण मध्यप्रदेश सहित जिला सिंगरौली में भी दिनांक 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों उम्मीदवारों के समर्थकों के मध्य विवाद होने की आशंका है।

ऐसी स्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शस्त्रों के दुरुपयोग की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये विधानसभा निर्वाचन, 2023 को निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सिंगरौली जिले के अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित किया जाना तात्कालिक आवश्यकता की दृष्टि से वांछनीय हो गया है।

जिसे दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरूण परमार के द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3) के तहत सिंगरौली जिले की समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने का आदेश जारी किया गया।

तथा शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने शस्त्र आदेश दिनांक से एक सप्ताह के भीतर निकटतम पुलिस थाने में जमा कराया जाकर प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर लें। क्योंकि यह आदेश आपात परिस्थितियों में पारित किया जा रहा है इस कारण समस्त लायसेंसधारियों को जिन्हें यह आदेश निर्दिष्ट है, को व्यक्तिशः सूचना सम्यक समय में तामील कराया जाना एवं उनकी सुनवाई किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतएव कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक सिंगरौली को निर्देश दिये गये है कि इस आदेश को संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से परिपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा संबंधित थानों में जमा कराये गये शस्त्रों की जानकारी प्रतिदिन निर्वाचन आयोग एवं इस कार्यालय के शस्त्र शाखा में प्रस्तुत करायेंगे।

निर्वाचन कार्य में संलग्न समस्त शासकीय सेवकों, समस्त न्यायिक दण्डाधिकारियों, समस्त पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों, वन विभाग, जेल, होमगार्ड, शासकीय प्रतिष्ठानों के सुरक्षा कर्मियों, समस्त बैंकों के सुरक्षा गार्डो एवं अन्य विभागों के ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिन्हें जिन्हें अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु शासन से शस्त्र प्रदत्त किये गये हैं उन्हें इस प्रतिबंध से मुक्त रखा जाता है।

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