डोंगरी में अधिग्रहण के बावजूद एपीएमडीसी द्वारा पट्टेदार को मकान जमीन का नहीं दिया जा रहा मुआवजा

डोंगरी में अधिग्रहण के बावजूद एपीएमडीसी द्वारा पट्टेदार को मकान जमीन का नहीं दिया जा रहा मुआवजा

ब्लास्टिंग से घर पर गिर रहे बड़े बड़े पत्थर, आफिसों के चक्कर लगाने को मजबूर है पट्टेदार

सिंगरौली ~:   डोंगरी गांव के निवासी कैलाश प्रसाद शाह पिता स्व. रीचक शाह के मकान को एपीएमडीसी सुलियरी कोल ब्लाक हेतु अधिग्रहित किया गया है। जिसमें उनका कच्चा खपरैल मकान एससी सीट, हैण्डपम्प आदि स्थित है और जमीन पूरी सिंचित की श्रेणी में है। मकान आदि का कम्पनी द्वारा सर्वे किया जाकर नम्बरिंग किया गया है तथा परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन एक वर्ष पूर्व किया गया है परन्तु आज तक पट्टेदार को नोटिस नहीं दी गई, और न ही मकान जमीन आदि का मुआवजा भुगतान किया गया है। इस संबंध में पीड़ित ने कई बार कलेक्टर की जनसुनवाई में गुहार लगायी परन्तु उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका।
पीड़ित कैलाश शाह ने बताया कि कम्पनी के कर्मचारी आकर हस्ताक्षर करवा लेते है कि नोटिस मुआवजा दिया जायेगा परन्तु आज तक नोटिस व मुआवजा नहीं दिया गया। पीड़ित के मकान के चारो तरफ माइन्स है। कम्पनी का काम चालू हो गया और ब्लास्टिंग होने से पीड़ित के मकान पर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे है ब्लांस्टिंग के कारण डस्ट उड़ने से परिवार का सांस लेना दूभर हो गया है जिससे परिवार के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और मकान में दरारे आ चुकी है जो कभी भी मकान गिर सकता है और अप्रिय घटना घटने का पूरा अंदेशा बना हुआ है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के रिट पिटीशन नं0 29003 आफ 2019 आदेश दिनांक 15.03.2023 एवं माननीय न्यायालय कलेक्टर महोदय सिंगरौली के प्रकरण क्र0 16/निगरानी/2017-18 आदेश दिनांक 10.07.2023 के आदेश के तहत मुआवजा भुगतान आदि करने का आदेश भी हो चुका है फिर भी कम्पनी द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।
पीड़ित कैलाश ने बताय कि कम्पनी के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि अपना जमीन मकान छोड़कर चले जाओ जब समय आयेगा तो भुगतान होगा। पीड़ित कैलाशा शाह ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर मुआवजा दिलाने की मांग की है।

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