PAN Aadhaar Link: देश में ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जिन्होंने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द इसको लिंक करा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। उसके जरिए आप अपने जरूरी कामों को पूरा नहीं कर सकेंगे। पैन-आधार लिंकिंग को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है।
पिछले लंबे समय से पैन-आधार लिंकिंग डेट की डेडलाइन बढ़ती जा रही है। वहीं 30 जून के बाद जो लोग अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा रहे हैं। उनको एक हजार रुपये का लेट फाइन भरना पड़ रहा है। वहीं अब केवल 31 मार्च 2023 तक ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जा सकता है। आइए जानते हैं –
हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने आधार-पैन लिंकिंग को लेकर एक चेतावनी जारी की है। इनकम टैक्स ने अपने ट्वीट में लिखा है – “आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। देर न करें, आज ही लिंक करें!”
अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में निवेश करने या बैंक अकाउंट में अपना खाता खुलवा नहीं सकेंगे। इसके अलावा आप अपने पैन कार्ड को किसी दस्तावेज के रूप में भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।