संविधान का निर्माणकार : भारतीय संविधान का निर्माण डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया था, और इसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था।
कृतिम संविधान : भारतीय संविधान विश्व का सबसे लम्बा और कृतिम संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं।
गणराज्य का चिन्ह : संविधान के प्रीम्बल (प्रस्तावना) में भारत को “गणराज्य” के रूप में जानकारी गया है, और यही शब्द भारत के संविधान का प्राधिकृत नाम है।
महिलाओं के अधिकार : संविधान में महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न धाराएँ और अनुच्छेद शामिल हैं, जैसे कि उनका अधिकार समान वेतन के लिए, स्वच्छता, और उनके साथ धर्मिक स्वतंत्रता।
मूलभूत अधिकार : संविधान में मूलभूत अधिकारों की सूची शामिल है, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता, और अबाधित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार।
सांघ के स्थापना : संविधान ने भारत को गणराज्य के रूप में स्थापित किया है और सांघ के बहुत से प्राधिकृतिक और संविधानिक प्रावधानों का विवरण दिया है।
धर्मनिरपेक्षता : संविधान में भारत का एक महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता, जिसके अनुसार भारत एक सेक्युलर देश है और कोई भी धर्म या धार्मिक समुदाय विशेष नहीं है।
पंचायती राज : संविधान ने ग्राम पंचायतों को स्वशासन की शक्ति प्रदान की है और इसे एक महत्वपूर्ण लोकतंत्रिक संरचना के रूप में प्रस्तुत किया है।
अनुच्छेद 370: जम्मू और कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन इसको 2019 में हटा दिया गया है।
संविधान का संशोधन: संविधान का संशोधन संविधान की जीवंतता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, और इसे विशेष शर्तों के साथ किया जा सकता है।
ये हैं कुछ रोचक तथ्य भारतीय संविधान को लेकर