नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगर ने बताया कि डेढ़ साल पहले इंगोरिया थाना क्षेत्र में रहने वाले परिवार के सदस्यों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को अज्ञात युवक बहला-फुसलाकर ले गया है.
मामला नाबालिग से जुड़ा होने पर अपहरण की धारा में केस दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि उसे रतलाम के रावटी थाना क्षेत्र के गांव नायन का रहने वाला अमरसिंह पिता बद्रीलाल अपने साथ ले गया है। पुलिस ने नाबालिग को रतलाम से मुक्त कराया और अमरसिंह को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग ने आरोपी पर जबरन ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
पुलिस ने दुष्कर्म की धारा के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया. डेढ़ साल की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवीय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक भारती उजलिया ने की.