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विधायक विजय मिश्रा ने किया दुष्कर्म…यह आम जनता के साथ धोखा है; एमपी-एमएलए कोर्ट की कड़वी टिप्पणी

विधायक विजय मिश्रा ने किया दुष्कर्म...यह आम जनता के साथ धोखा है; एमपी-एमएलए कोर्ट की कड़वी टिप्पणी

विधायक विजय मिश्रा ने किया दुष्कर्म...यह आम जनता के साथ धोखा है; एमपी-एमएलए कोर्ट की कड़वी टिप्पणी

वाराणसी गायिका दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व निषाद पार्टी विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा को 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। 1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. सजा सुनाने के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) सुबोध सिंह की अदालत ने कड़वी टिप्पणी की है.

कोर्ट ने कहा कि दोषी विजय मिश्रा ज्ञानपुर सीट से बीस साल तक विधायक (चार बार चुनाव जीते) रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि किसी जन प्रतिनिधि द्वारा दुष्कर्म जैसा अपराध करना गंभीर है। यह एक ऐसा कृत्य है, जिससे आम लोगों का जन प्रतिनिधियों पर से भरोसा टूट जाता है.

जिस व्यक्ति को जनता विधानसभा या लोकसभा में अपना प्रतिनिधि चुनती है उसके द्वारा जनता की किसी महिला के खिलाफ ऐसा अपराध करना आम जनता के साथ विश्वासघात से कम नहीं है। यह भरोसा तोड़ने जैसा है.

पूर्व बाहुबली विधायक को कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को अदालत में पेश किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) सुबोध सिंह की अदालत दोपहर में बैठी और सजा सुनाई. जिस मामले में विजय मिश्रा को दोषी ठहराया गया वह मामला 2020 में दर्ज किया गया था. पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था.

कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई. सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि दोषी विजय मिश्रा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है. वह ज्ञानपुर क्षेत्र से चार बार विधायक रहे हैं। उसने एक ही पीड़िता के साथ तीन बार रेप की वारदात को अंजाम दिया है. एक असाधारण शख्स ने एक साधारण महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया.

आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास है. दो मामलों में अन्य अदालतें सज़ा सुना चुकी हैं. अब तीसरे मामले में अब तक की सबसे बड़ी सजा मिली है. इससे पहले अलग-अलग अदालतें ढाई और पांच साल की सजा सुना चुकी हैं।

पूर्व बाहुबली विधायक के खिलाफ यूपी के भदोही, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जिलों और अन्य राज्यों में 83 मुकदमे दर्ज हैं. अब तक तीन मामलों में सजा हो चुकी है.
भदोही कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत ढाई साल की सजा सुनाई है. इसी तरह प्रयागराज की अदालत ने एक मामले में पांच साल की सजा सुनाई है. अब भदोही कोर्ट ने उन्हें 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

वाराणसी की एक गायिका ने पूर्व विधायक, उनके बेटे विष्णु मिश्रा, पोते विकास मिश्रा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। आरोप लगाया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 2020 में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया.

अदालत ने पिछले शुक्रवार (3 नवंबर 2023) को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पूर्व विधायक को दोषी ठहराया था, जबकि उनके बेटे विष्णु मिश्रा और पोते विकास मिश्रा को बरी कर दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय बिंद व दिनेश पांडे ने बताया कि पूर्व विधायक को उनके किये की सजा मिल गयी है.

पूर्व बाहुबली विधायक को कोर्ट ने दो मामलों में सजा सुनाई है. 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का जुर्माना। जुर्माने की रकम नहीं देने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दुष्कर्म पीड़िता को डराने-धमकाने के मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है।

साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने कहा कि दोषी विजय मिश्रा की दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. इसमें पिछली कैद की अवधि भी जोड़ी जाएगी. जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि दुष्कर्म पीड़िता को दी जाएगी।

सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट की सुरक्षा कड़ी थी. पूर्व बाहुबली विधायक को कोर्ट में पेश किया गया, फिर कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया. कोर्ट परिसर में आने-जाने वाले हर व्यक्ति का पहचान पत्र देखा गया.

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