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योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दिया दिवाली का तोहफा, इस योजना के तहत बिलों में मिलेगी भारी छूट

योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दिया दिवाली का तोहफा, इस योजना के तहत बिलों में मिलेगी भारी छूट

योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दिया दिवाली का तोहफा, इस योजना के तहत बिलों में मिलेगी भारी छूट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस दिवाली बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है. योगी सरकार ने बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ओटीएस योजना लागू की है. इस योजना के तहत बकाया भुगतान पर सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।

राज्य के बिजली मंत्री एके सिंह ने शनिवार को इस योजना की घोषणा की. ऊर्जा मंत्री के मुताबिक निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं (किसानों) को छोड़कर अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक मूलधन पर सरचार्ज से छूट दी जाएगी। निजी नलकूपों के मामले में 31 मार्च तक देय अधिभार में छूट रहेगी।

मूल राशि का 30 प्रतिशत जमा करना होगा
छूट का लाभ उठाने के लिए बकाया ग्राहकों को पंजीकरण शुल्क के रूप में मूल बकाया का 30 प्रतिशत जमा करना होगा। पंजीकरण विभागीय कार्यालयों के अलावा जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर या किसी कैश काउंटर से कराया जा सकता है।

सरचार्ज पर 70 से 100 फीसदी तक छूट
योजना के तहत बकाएदार घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी ट्यूबवेल और औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी सरचार्ज (विलंबित भुगतान अधिभार) पर 100 प्रतिशत तक की छूट मिल सकेगी। आपको किस्तों में बकाया चुकाने की सुविधा भी मिलेगी.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा
विभागीय वेबसाइट uppcl.org के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। वेबसाइट के माध्यम से भी बिल संशोधन का अनुरोध किया जा सकता है। वेबसाइट पर संशोधित बिल देखकर छूट के साथ बकाया भुगतान की सुविधा भी मिलेगी।

बिजली चोरी, अनियमितता और न्यायालय में लंबित मामलों में भी लाभ मिलेगा
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली चोरी के मामलों में योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को देय मूल्यांकन राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा कराया जाएगा। शेष मूल्यांकन राशि (छूट के बाद) एकमुश्त अथवा अधिकतम तीन किस्तों में जमा करने का विकल्प उपलब्ध होगा। बकाया के कारण स्थायी रूप से काटे गए कनेक्शन के साथ-साथ विवादित और अदालतों में लंबित मामलों में ओटीएस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

आरसी वाले उपभोक्ताओं के लिए अलग नियम
जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी जारी की गई है, वे भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन उन्हें डीएम को देय वसूली शुल्क अलग से जमा करना होगा। मंत्री ने बकायेदार उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाकर बकाया जमा करने की अपील की है.

पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने ओटीएस के संबंध में सभी डिस्कॉम को आदेश जारी किया है। बता दें कि ओटीएस योजना 31 दिसंबर 2021 के बाद दोबारा लागू कर दी गई है.

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