Singrauli कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन मीना ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। उन्होने बताया कि कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगरीय क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगी।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 11 जून को प्रात: 10.30 बजे होगा और इसी दिन से नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य आरंभ हो जाएगा। नाम-निर्देशन पत्र 18 जून को एक बजे तक जमा किए जा सकेंगे।
नामांकन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को प्रात: 10.30 बजे से की जाएगी तथा अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जून को दोपहर 3 बजे तक नियत की गई है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उन्हें प्रतीक चिन्ह 22 जून को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद आवंटित कर दिए जाएंगे।
Singrauli कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में मतदान 6 जुलाई को तथा द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक होगा।
प्रथम चरण की मतगणना एवं परिणाम की घोषणा 17 जुलाई को एवं द्वितीय चरण की मतगणना व परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को प्रात: 9 बजे से आरंभ होगी। नगर पलिक निगम सिंगरौली Singrauli 6 जुलाई को संपन्न होगा। मतदान प्रात: 7 बजे ये अपरान्ह 5 बजे तक होगा। उल्लेखनीय है कि नगरीय निकायों के निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे।
Singrauli नगर पालिक निगम के महापौर एवं नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद में पार्षद पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से ईव्हीएम से कराया जाएगा। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नगर पालिक निगम के महापौर पद के लिये 20 हजार, नगर पालिक निगम के पार्षद पद के लिये 5 हजार, नगर पालिका परिषद के पार्षद पद के लिये 3 हजार एवं नगर परिषद के पार्षद पद के लिये एक हजार रुपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी।
Singrauli जुलूस के संबंध में धारा 144 के तहत आदेश जारी
Singrauli/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। सिंगरौली जिले में नगर पालिक निगम सिंगरौली का निर्वाचन 6 जुलाई को संपन्न होगा। नगरीय निकाय के स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।
Singrauli कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव रंजन मीना ने चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जुलूस निकालने के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। Singrauli कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को आदेश का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार उम्मीदवार अथवा राजनैतिक दल द्वारा संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही तय समय में जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस में शामिल वाहनों, इसके रूट तथा समय का भी निर्धारण करना आवश्यक होगा। उम्मीदवार प्रतिबंधित क्षेत्रों में जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।
जुलूस निकालते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो। जुलूस सड़क के र्बाइं ओर से निकालें। जूलूस में शामिल लोग ऐसी वस्तुएं लेकर न चलें जिनका आवांछित तत्व उत्तेजना के समय दुरूपयोग कर सकते हों।
किसी भी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने और उसे सार्वजनिक स्थल में जलाने की अनुमति नहीं होगी। जुलूस निकालते समय प्रत्येक दल तथा उम्मीदवार को निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा।
जुलूस संबंधी आदेश की व्यक्तिगत तामीली कराया जाना संभव नहीं है। अत: इसे एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी जा रही है