
शादी का झांसा देकर ठेकेदार ने नाबालिक से बनाया शारीरिक संबंध
आरोपी ठेकेदार को गोरवी पुलिस ने किया गिरफ्तार
SINGRAULI NEWS: प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तरह-तरह की कानून बना रही है वहीं महिलाओं की जागरूकता के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है।
महिलाओं को बड़े रहे अत्याचार को रोकने के लिए लाख प्रयास भी किए जा रहे हैं परंतु फिर भी अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं.
जिसके कारण आए दिन क्षेत्र में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले प्रकाश में आ रहा है ऐसा ही मामला सिंगरौली जिले के गोरबी चौकी क्षेत्र में देखने को मिला जहां शादी का झांसा देकर एक ठेकेदार ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध (Physical relationship) बनाया जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
सिंगरौली जिले के सुदूर अंचल के ग्रामीण इलाकों से कई महिलाएं एवं बालिका मजदूरी करने शहर और करसबों का रुख करती हैं और आए दिन यहां समाज में बैठे वैशी दरिंदों के चंगुल में फंस कर शोषित होती हैं।
बीते कुछ वर्षों में SINGRAULI जिले में शोषित हो रही बालिकाओं एवं महिलाओं का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। जीवन यापन करने के लिए घर से बाहर निकलने को मजबूर इन वर्ग के लोगों में शिक्षा की भारी कमी देखी गई है। जिस कारण आए दिन समाज में ऐसी घटनाएं सुनने एवं देखने को मिलती है।
ताजा मामला मोरवा थाना क्षेत्र के गोरबी चौकी का है, जहां शादी का झांसा देकर एक ठेकेदार ने लंबे समय तक नाबालिक का शोषण किया। शिकायत के बाद इस मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय नाबालिका अपने गाँव वालों के साथ मजदूरी करने सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरबी के मुहेर आई थी।
जहां उसके ठेकेदार धनंजय साकेत ने उसे शादी का झांसा देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। करीब डेढ़ महीने तक लगातार मौका पाकर आरोपी ने नाबालिका के साथ दुष्कर्म करता रहा इसके बाद मजदूरी का पैसे मांगने पर उसे काम से भी निकाल दिया। इस संदर्भ में हताश नाबालिका अपने पिता के साथ गोरबी चौकी जा पहुंची,
जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए गोरबी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक शीतला यादव ने पुलिस अधीक्षक बीरेंद्र सिंह के निर्देशन एसडीओपी राजीव पाठक के मार्गदर्शन एवं टी आई यू पी सिंह के सतत निगरानी में नाबालिका का मेडिकल परीक्षण कराकर उसकी तहरीर पर आरोपी धनंजय साकेत पर धारा 366, 376 (2) (1) 506 भादवी एवं 3, 4 पास्को एक्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी, जहां आज सुबह आरोपी को उसके गृह ग्राम सोलन से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।