नए ट्रैफिक नियमों के तहत अब आप हॉर्न बजाने पर 12,000 रुपये का चालान काट सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 39/192 के अनुसार अगर आप मोटरसाइकिल, कार या किसी अन्य प्रकार के वाहन को चलाते समय प्रेशर हॉर्न बजाते हैं तो आपका चालान 10,000रु. इसके अलावा, यदि आप साइलेंस जोन में हॉर्न बजाते हैं, तो आपको नियम 194F के अनुसार 2000/- रुपये का चालान देना पड़ सकता है। हमारा उद्देश्य आपको जानकारी के साथ यातायात नियमों से अवगत कराना है। ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके।
अब हेलमेट पहने होने के बाद भी कटेगा 2000 रूपये का चालान
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि आपने मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं पहनी है तो नियम 194D mva के अनुसार आपको 1000 रुपये का भुगतान करना होगा और यदि आपने दोषपूर्ण हेलमेट (बीआईएस को छोड़कर) पहना है तो आपको यह करना होगा। 1000 रुपये का भुगतान करें। 194D एमवीए तक। चालान काटे जा सकते हैं। ऐसे में हेलमेट पहनने के बावजूद अगर आप नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको 2000 रुपये के चालान का सामना करना पड़ सकता है।
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कैसे पता चलेगा कि चालान काटा गया है
वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर जाएं। चेक चालान स्टेटस विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।
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ऑनलाइन ट्रैफिक चालान कैसे भरें
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान के संबंध में आवश्यक जानकारी और Captcha भरें और Details प्राप्त करें पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा, जहां चालान का Details दिया जाएगा। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।