सिंगरौली~: जिले में आगामी 15 जुलाई तक भूसा-चारा के परिवहन पर कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने रोक लगा दी है और एवं पुलिस राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भूसा-चारा एवं जिले में अन्य जिलों से संबंधित आहार का परिवहन किसी भी स्थिति में हो न हो इसके लिए ऐतिहातन कार्रवाई की जाए। कलेक्टर के निर्देश के अनुसार सराय थाना टी एवं तीनगुड़ी स्टाफ पुलिस ने थ्री एस्टीमेशन कॉलेज को जप्त कर धारा 188 के तहत कार्रवाई की है।
जनक अरी के अनुसार, आरक्षण ने आगामी 15 जुलाई तक आदिवासियों के भूसा-चारा पोषण आहार के परिवहन पर रोक लगा दी है। जहां पुलिस भी इस मामले में सक्रिय हो गई है और सराय पुलिस एवं तिनगुड़ी स्टेशन पुलिस ने भूसा से तीन पिकाल सोसायटी पर जाप्ता कर कार्रवाई की है।
बताया जा रहा है कि आर्टिस्टिक गाडि़यां रैयंट एमपी 66 जी 1805 के चालक राम सजीवन शाह पिता मंगल प्रसाद शाह उम्र 30 वर्ष निवासी हर्रैया एवं आर्शिशु गाडि़यां एमपी 66 एमजी 2167 के चालक पंकज कुमार जौहरी पिता लक्ष्मण प्रसाद साहू और आर्शिवाद गास्केट एमपी 66 जी 66 जी 2399 के चालक कुमार सुरेश के पिता रिचक न अलग-अलग क्षेत्र गनई, पुरौल, गोड़बहरा सहित अन्य स्थानीय क्षेत्र से भूसा खरीद कर यूपी के शक्तिनगर एवं अनपरा नाटक ले जा रहे थे। मुखबिरों की इस सूचना के आधार पर तिनगुड़ी स्टेशन पुलिस ने एक मस्जिद व सराय पुलिस के खिलाफ दो मस्जिदों को भूसा के साथ धारा 188 के तहत जब्त कर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई की पुष्टि सराय थाना के पर्यवेक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने की है। गैरकानूनी घोषित आदेश के बाद जिले में इस सीजन में पुलिस की यह पहली कार्रवाई है।