e-challan : कार ब्लैकलिस्ट होने पर नहीं कर सकते है ये काम, पढ़े पूरी खबर

e-challan : कार ब्लैकलिस्ट होने पर नहीं कर सकते है ये काम, पढ़े पूरी खबर

e-challan : आजकल कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो गाड़ी चलाते वक्त कोई भी नियम टूटने पर ये कैमरे तुरंत तस्वीर खींच लेते हैं। इसके बाद आपके वाहन का ऑनलाइन चालान कट जाता है। आपको चालान के बारे में तब पता चलेगा जब आपके मोबाइल पर चालान का मैसेज आएगा।

चालान भुगतान न करने पर क्या होगा ?

मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिल्ली परिवहन विभाग ने घोषणा की थी कि समय पर जुर्माना नहीं भरने वालों के वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। चालान की भुगतान अवधि 90 दिन निर्धारित है। अगर किसी वाहन के पांच चालान 90 दिन के भीतर नहीं भरे गए तो विभाग उस वाहन को ब्लैकलिस्ट कर देगा।

ब्लैकलिस्ट से पहले मिलती है नोटिस

केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 ई-चालान के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान काट सकते हैं। पहले जुर्माना भरने के लिए 10 दिन का नोटिस देगा। इन 10 दिनों के अंदर चालान जमा करने पर गाड़ी ब्लैकलिस्ट होने से बच जाएगी।

कैसे चेक करें पेंडिंग चालान ?

आप वाहन पोर्टल पर जाकर अपने वाहन का पेंडिंग चालान की जानकारी देख सकते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से, लंबित चालानों को ब्लैकलिस्ट करती है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के 167 में वाहन को काली सूची में डालने का प्रावधान है।

ऐसे में नहीं कर सकते ये 3 काम

  • अगर आपकी कार ब्लैकलिस्टेड है तो आप अपनी कार नहीं बेच पाएंगे।
  • यदि आपकी कार का बीमा समाप्त हो गया है या समाप्त होने वाला है, तो इसे नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।
  • वाहन चलाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।

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