सिंगरौली~: कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला में सज्ञान में यह बात आई है कि प्राय: यह देखा जा रहा है कि जिला अधिकारी एवं उनका अधीनस्थ अमला बिना किसी सूचना के मुख्यालय से बाहर प्रस्थान कर जाते हैं जो आपत्तिजनक है तथा अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 7 के तहत, बिना अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) स्वीकृत कराये मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करना, अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
जिसे दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर श्री शुक्ला के द्वारा समस्त जिला अधिकारियों तथा उनके अधीनस्थ अमला को निर्देश दिये गये है कि बिना अवकाश स्वीकृत कराये तथा बिना पूर्व सूचना दिए यदि मुख्यालय छोड़ते हैं तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।