MP News : जबलपुर हाई कोर्ट ने प्लॉट आवंटन विवाद को लेकर संभागायुक्त अभय वर्मा और नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव को नोटिस जारी किया हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 5 अप्रैल तय की है। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 में हाईकोर्ट ने बहुचर्चित ट्रांसपोर्ट नगर चांडाल भाटा में वर्षों पुराने प्लॉट आवंटन विवाद को सुलझाने के लिए आयुक्त राजस्व विभाग जबलपुर को सौंपी थी।
MP News : क्यों दायर हुई थी याचिका ?
निगम आयुक्त भूखंड से अवैध कब्जाधारियों को हटाने के बाद संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक मालिक को चार महीने में भूखंड आवंटित करने का समय तय था। उसके बाद तय समय में आदेश का पालन नहीं हुआ। तब जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने उक्त अवमानना याचिका दायर की। 2019 की शुरुआत में यह ट्रांसपोर्ट नगर प्रसादीय समिति के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बब्लू और जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव हीर सिंह ठाकुर और अन्य की ओर से दायर किया गया था।
कोर्ट ने अनावेदकों को जारी की नोटिस ?
इन दोनों याचिकाओं में ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंड आवंटन के पुराने विवाद को उठाया गया है। नगर निगम की संपदा शाखा की 6 सदस्यीय कमेटी ने कुल 577 भूखंडों की जांच की। इनमें से 572 निगम के हैं और शेष 5 मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्लॉट नंबर, क्षेत्रफल, कब्जाधारी और आवंटी का नाम बताया। निगम की उक्त रिपोर्ट पर कई आपत्तियां उठाई गई हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।