MP MLA कोर्ट ने पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। वहीं तीनों नेताओं को 7 मई तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने तीनों नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिस पर मप्र हाईकोर्ट से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है।
7 मई को MP MLA कोर्ट में पेश होंगे ये तीन नेता
मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट के न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने 7 जून को पेश होने के अनुरोध को खारिज कर तीनों नेताओं को 7 मई को पेश होने का आदेश दिया। उसके बाद तीनों नेताओं की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में अर्जी दाखिल किया की लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सके। अर्जी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने वकील को फटकार लगाई और मामले की सुनवाई 7 मई को करने का आदेश दिया।
विवेक तन्खा ने क्यों दर्ज कराई शिकायत ?
राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के बारे में कुछ भी प्रतिकूल नहीं कहा। उन्होंने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों में परिसीमन और रोटेशन की वकालत सुप्रीम कोर्ट में की। जब कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी तो बीजेपी नेताओं ने इसे गलत तरीके से पेश करने की साजिश रची। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने गलत बयानबाजी कर ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। जिससे उनकी छवि धूमिल हुई है और आपराधिक मानहानि हुई है।
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