कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
सिंगरौली ~: मध्य प्रदेश शासन, गृह निर्माण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन बोर्ड भोपाल द्वारा जनहित याचिका के संयोजन में “दीपावली पर्व के समय रात्रि 08:00 बजे से 10:00 बजे तक ग्रीन फटाकों का उपयोग ‘सिर्फ उन सहारोन में किया जा सकता है, जहां पिछले वर्ष को माह मार्च की स्थिति में वायुयान सर्वेक्षण मध्यम या अन्य कम श्रेणी की है. पिछले वर्ष के माह मार्च के दौरान वायु गुणवत्ता शुष्कांक कम वाले सभी शहरों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
क्षेत्रीय अधिकारी, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सिंगरौली से जिले के वायु उपकरण के संबंध में प्रतिवेदन लिया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सिंगरौली द्वारा रजिस्ट्रार एवं जिला दंडाधिकारी श्री चन्द्रशेखर शुक्ला को पत्र के माध्यम से जिले के माह मार्च में, 2023 की स्थिति में पर्यावरण एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट संलग्न की गई है। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार माह मार्च, 2023 की स्थिति में सिंगरौली जिले का एयरोस्पेसिअर 202 है।, पुअर स्टोर किया गया है। अटेव सिंगरौली जिले में वायु प्रदूषण की अत्यंत खराब स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए गढ़प्रदेश शासन, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के द्वारा 29.10.2024 से दिनांक 12.11.2024 तक “संपूर्ण नगरपालिक निगम सिंगरौली क्षेत्रांतर्गत” प्रकार के पटाखा का विक्रय, भण्डारण एवं प्रस्फोटन प्रतिबंधित है।
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