सिगरौली~: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मीडिया कव्हरेज के परिपेक्ष विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (इ) के अनुसार टेलीविजन सिनेमेटोग्राफ या इसी तहर के अन्य संचार माध्यम से किसी भी चुनावी मामले विज्ञापन या प्रचार आदि का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति सिनेमेटोग्राफ टेलीविजन या अन्य उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के समंक्ष प्रदर्शित नही करेगा। इन प्रावधानो का उल्लघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। आयोग के अनुसार चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या ऐसे इरादे या गणना करने जैसे कोई भी प्रयास चुनावी मामला माना जायेगा। टीव्ही चैनलो में पैनल चर्चा बहस और अन्य समाचार सामसायिक कार्यक्रमो के प्रसारण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के प्रावधानो के उल्लघन के आरोप लगते है इस संबंध में आयोग ने स्पष्ट किया है कि टीव्ही, रेडियो चैनलो और केवल नेटवर्को को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 126 में उल्लेखित 48 घण्टो के अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित प्रदर्शित कार्यक्रमो के कनटेक्ट में दृश्य सहित ऐसी कोई सामांग्री सामिल नही है।पैनलिस्ट, प्रतिभागियो द्वारा अपील करने पर उन्हे किसी पार्टी विशेष या उम्मीदावार की संभावना को बड़ावा देने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के रूप माना जा सकता है। इसमें जनमत, सर्वेक्षण और मानक बहस विश्लेषण दृष्टि और ध्वनि बाईटस का प्रदर्शन शामिल होगा। इसमें टीव्ही केबल, नेटवर्क, रेडिया, सिनेमाहाल में किसी भी चुनावी मामले पर राजनैतिक विज्ञापन किसी भी मतदान में थोक एसएमस वाईस संदेशो आडिया विजुअल डिस्पले का उपयोग आदि सामिल है।
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