Madhya Pradesh में अतिथि शिक्षक को शिक्षक भर्ती में 25% का आरक्षण 

Madhya Pradesh में अतिथि शिक्षक को शिक्षक भर्ती में 25% का आरक्षण 

Madhya Pradesh सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों का सीधे नियमितीकरण नहीं होता है। उन्हें सीधी भर्ती में ही 25 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोक शिक्षण विभाग की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के आवेदन का निस्तारण करते हुए गुरुवार को आदेश पारित किया।

Madhya Pradesh में भी नियमानुसार कार्रवाई करें

इनमें से कई अतिथि शिक्षक 15 वर्षों से विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। इस संबंध में राज्य के कई अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अतिथि शिक्षकों का कहना था कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और डीएड-बीएड प्रशिक्षित हैं। वहीं अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इसके आधार पर मध्य प्रदेश में भी इसे नियमित किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

अतिथि को शिक्षक भर्ती में 25 फीसदी का आरक्षण

DPI के आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें और भर्ती नियम 2018 और 1 दिसंबर 2022 से संशोधित नियमों के अनुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की व्यवस्था है। प्रत्यक्ष विनियमन के लिए कोई प्रावधान/नियम नहीं हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षक पदों पर उपलब्ध रिक्तियों में से 25 प्रतिशत रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी।

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