Traffic Rules : अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ सकता है। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में तीन अलग-अलग धाराओं में चालान काटा जाएगा और अन्य कार्यवाई किये जाएंगे। एमवी एक्ट की धारा 122, 126 व 86 के तहत सिर्फ चालान कटते थे, लेकिन अब कार्रवाई की जायेगी। अब नियमों का उल्लंघन करने पर परमिट, डीएल और आरसीओ रद्द किया जा सकता है। यह कार्रवाई तीन बार नियम का उल्लंघन करने पर की जाएगी और इसके बाद गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर तीन महीने की जेल और जुर्माना लगाया जाएगा।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर परमिट और रजिस्ट्रेशन रद्द
एमवी एक्ट की धारा 122 के तहत वाहन को सड़क पर लावारिस छोड़ना और धारा 126 के तहत सड़क किनारे खड़े वाहन की ड्राइविंग सीट पर बिना डीएल के बैठे व्यक्ति को यातायात उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में प्रशासन ने दो और धारा (122, 126) मंजूर किए हैं। वहीं अनुबंधित वाहनों के खिलाफ धारा 86 के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब नियमों का उल्लंघन करने पर अनुबंधित वाहनों का परमिट और रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
यातायात के निशाने पर है तीन पहिया वाहन
तीन पहिया वाहनों को निशाना बनाते हुए यातायात उल्लंघन से संबंधित दो धाराएं जोड़ी गई हैं। वहीं वास्तव में तीन पहिया वाहन शहर में कहीं भी खड़े और लावारिस पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए दो और धाराएं जोड़ने की तैयारी चल रही है। इससे ट्रैफिक जाम से भी राहत मिल सकती है। इससे तीन पहिया वाहनों की अनिश्चितता को कम करने में मदद मिलेगी।
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