गईड लाईन का उल्लघन करने वाली कम्पनियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही:श्री शुक्ला
सिंगरौली~: सिंगरौली जिलें में संचालित समस्त ताप विद्युत गृह एवं एनसीएल स्टोन क्रेसर सहित जिले में स्थापित औद्योगिक कम्पनियो को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई गईड लाईन का शत प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है। गाईड लाईन का उल्लघन करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा क्षेत्रिय प्रदूषण अधिकारी को निर्देश दिये गये है।
विदित हो कि विगत दिवस प्रमुख सचिव प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के द्वारा व्हीसी के माध्यम से कलेक्टर सिंगरौली को इस आषय के निर्देष दिये गये है कि सिंगरौली जिले में संचालित समस्त ताप विद्युत गृह एवं एनसीएल की कोल खधाने तथा प्राईवेट सेक्टर के थर्मल पावर, कोल परिवहन, स्टोन क्रेसरो, रेलवे साईडिंग बने कोयलार्ड भण्डारण एवं परिवहन आदि के द्वारा केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन का पालन संबंधित ईकइयो के प्रबंधको के द्वारा शत प्रतिषत पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।
व्हीसी के माध्यम से प्रमुख सचिव मध्यप्रदेष शासन द्वारा प्रमुखता के साथ इस आषय के निर्देष दिये गये कि एनटीपीसी के द्वारा फ्लाईएस का निस्तारण वर्तमान में 52 प्रतिषत किया जा रहा है शेष फ्लाईएस डम्प करी जाती है जो खेदजनक है शत प्रतिषत निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा। एनटीपीसी को यह भी निर्देष दिये गये है कि फ्लाईएस की डम्पिंग में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन का पालन करना होगा। वही व्हीसी के दौरान सिंगरौली क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रेसर में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बनाई गई गाईड लाईन के अनुसार बैग हाउस एवं साईक्लोन लगाया जाना भी आवष्यक होगा। इसके साथ ही स्कीनिंग सेक्सन को कव्हर किया जाना पर्याप्त उचाई बिड ब्रेकिंग बैरियर बाल बनाया जाना तथा सघन वृक्षा रोपण किया जाना भी आवष्यक होगा। प्रमुख सचिव के दिये गये निर्देष के परिपालन में कलेक्टर सिंगरौली के द्वारा जिले में संचालित सभी परियोजनाओ से इस आषय की आपेक्षा की गई है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन का पालन करेगे। वही क्षेत्रिय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला सिंगरौली को इस आषय के निर्देष दिये गये है कि गाईड लाईन का उल्लघन करने वाली औद्योगिक ईकाइयो के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिष्चित करें।