मतदान के 48 घंटे पूर्व नजदीकी जिलों की बंद रहेंगी मदिरा दुकानें

मतदान के 48 घंटे पूर्व नजदीकी जिलों की बंद रहेंगी मदिरा दुकानें

रजिस्ट्रार एवं जिला दण्डाधिकारी ने शुष्क दिवस घोषित किया

सिंगरौली~:   कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1915 की धारा 135-जी के अंतर्गत मध्य प्रदेश अधिसूचना अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में मतदाता निर्वाचन आयोग 2024 छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सूरजपुर में मतदान दिवस 7 मई 2024 को नियम होने से सिंगरौली जिले के कंपोजिट स्टोर स्टोर मकरोहर, मतदान समाप्त होने के नियम समय के 48 पूर्व यानी 5 मई 2024 को शाम 5 बजे से समापन तक बंद होने की घोषणा की गई है।
इसी प्रकार के कलेक्टर एवं जिला दण्डकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सोनभेन्द्र एवं महोत्सव में मतदान दिवस 1 जून 2024 को नियुक्ति होने से सिंगरौली जिले के कम्पोजिट स्टॉक स्टोर चंदुली क्रमांक 1 एवं 2 स्टॉक स्टोर सरसावा, सिंप्लेक्स, तेलगावा, रेटिंग 1 एवं 2 लम्सराय को मतदान समाप्ति होने के नियम समय 48 पूर्वजन्म यानी 30 मई 2024 को शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रखने के नियम की घोषणा की गई है।

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