पशु आहार चारा, पैरा, भूसा जिले के बाहर परिवहन पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

पशु आहार चारा, पैरा, भूसा जिले के बाहर परिवहन पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

सिंगरौली~:  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चन्द्रशेखर शुक्ला ने पशु आहार चरा, पारा, भूसा के परिवहन पर प्रतिबंध आदेश जारी कर दिया है। उपसंचालक और पशुपालक विभाग सिंगरौली से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर रजिस्ट्रार एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त जानकारी यह है कि किकॉन्टो और पशुपालकों द्वारा रबी की फसल कटाई के बाद बनाए गए भूसे को आदिवासी परिवहन कर जिलों से बाहर ले जाया जाता है। जिन जिलों में भूसे एवं चारा की समस्या हो सकती है। जिले से पशु आहार एवं चारे की कमी की स्थिति पूरे सिंगरौली जिले की सीमा से बाहर सभी प्रकार के पशु आहार एवं चारे की कमी की स्थिति से निर्मित ना जिसे धारित किया गया है। ,पारा, भूसा इत्यादि के किसी भी प्रकार के माध्यम से परिवहन को 30 जून 2024 तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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