सड़क मार्ग से कोयला एवं राखड़ परिवहन विनियमित किये जाने का आदेश 23 सितम्बर तक रहेगा प्रभावशील

सड़क मार्ग से कोयला एवं राखड़ परिवहन विनियमित किये जाने का आदेश 23 सितम्बर तक रहेगा प्रभावशील

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रतिबंधत्मक आदेश

सिंगरौली~:  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रशेख शुक्ला के द्वारा पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र के आधार पर सिंगरौली जिले में सड़क मार्ग से कोयला एवं राखड़ परिवहन विनियमित किये जाने के दृष्टिकोण से 24 मई, 2024 को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। उपरोक्त आदेश 23 जुलाई 2024 तक प्रभावशील रहेगा। पुलिस अधीक्षक सिगरौली के द्वारा उक्त आदेश की समय-सीमा आगामी अवधि के लिये विस्तारित जाने का अनुरोध किया गया है।
अतएव पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रशेखर शुक्ला द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (5) के तहत उक्त आदेश के प्रभावशील रहने की समय-सीमा दिनांक 23.09.2024 तक के लिये बढ़ाई गई है। उक्त आदेश के शेष अन्य उपबन्ध यथावत प्रभावशील रहेंगे।आदेश के उल्लंघन की दशा में, संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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