सिंगरौली~: चितरंगी तहसील अन्तर्गत प्रवाहित सोन नदी के सोन घड़ियाल अभ्यारण्य (प्रतिबंधित क्षेत्र) से रेत खनिज का अवैध परिवहन कर भण्डारण किये जाने के सम्बन्ध में विगत दो-तीन दिनों से लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली चन्द्रशेखर शुक्ला, पुलिस कप्तान श्रीमती निवेदिता गुप्ता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस. के. वर्मा के निर्देशन तथा उपखण्ड अधिकारी चितरंगी सुरेश जादव एवं खनि अधिकारी ए0के0राय के मार्गदर्शन में आज दिनांक 26.07.2024 को राजस्व, पुलिस, खनिज एवं वन (सोन घड़ियाल के) अमले द्वारा संयुक्त रुप औचक जांच / कार्यवाही करते हुये ग्राम देवरा एवं पिपरझर में अवैध रुप से भण्डारित रेत को जप्त किया गया है।
आज की संयुक्त जांच कार्यवाही में खनिज विभाग से सहायक खनि अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला, डॉ0 विद्याकान्त तिवारी, सर्वेयर मुनेन्द्र सिंह, राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार मौहरिया श्री राजेन्द्र बंसल एवं हल्का पटवारी, पुलिस विभाग से सब इन्सपेक्टर सुरेश वर्मा थाना गढ़वा एवं पुलिस लाइन सिंगरौली से प्राप्त सशस्त्र बल तथा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की ओर से डिप्टी रेंजर फूलवती सिंह एवं वन रक्षक शुभम सिंह चौहान, राम सरोज मिश्रा, मकसूदन तिवारी आदि शामिल रहे।
दिनांक 26.07.2024 को की गई औचक जांच एवं जप्ती की कार्यवाही के दौरान ग्राम देवरा के खसरा क्रमांक 1393 के रकवा 6.82 हे0 क्षेत्र (शासकीय भूमि) के अंश भाग पर रेत खनिज के 4-5 छोटे-छोटे ढेर पाये गये इन ढेरों को एकत्रित कर लगभाग 288 घ.मी. एवं ग्राम पिपरझर के खसरा क्रमांक 24 के रकवा 1.21 हे0 क्षेत्र (शासकीय भूमि) के अंश भाग पर रेत खनिज के 2 ढेर पाये गये इन ढेरों को एकत्रित कर लगभाग 1972.12 घ.मी. तथा ग्राम पिपरझर के ही खसरा क्रमांक 15 के रकवा 2.21 हे0 क्षेत्र (शासकीय भूमि) के अंश भाग पर लगभाग 1650.00 घ.मी. अवैध रुप से भण्डारित रेत पाई गई। इस प्रकार आज की संयुक्त जांच/कार्यवाही में सोन नदी के, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य (प्रतिबंधित क्षेत्र) से अवैध रुप से परिवहन कर भण्डारित की गई कुल 3910.12 घ.मी. रेत जप्त की गई है।
उपरोक्त कार्यवाही में लगभग रु0 15,00,000.00 मूल्य की अवैध रुप से भण्डारित रेत को जप्त किया गया है। आज की जांच/कार्यवाही में सशस्त्र बल पुलिस लाइन सिंगरौली एवं विभागीय सैनिकों की भूमिका सराहनीय रही। जप्त की गई अवैध भण्डारित रेत के सम्बन्ध में खनि नियमों के तहत नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर महोदय के समक्ष दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।
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